“उत्तर प्रदेश (UP) सरकार का आदेश कार, बाइक में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने की डेट का ऐलान नहीं बदले तो कट जाएगा चालान।”
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UP: सरकार के द्वारा सबसे पहले सभी व्यवसायिक वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना होगा इसके लिए तारीख 15 अप्रैल की आखिरी तारीख तय की गई है।
सबसे पहले व्यवसायिक वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना है इसके लिए तारीख 15 अप्रैल 2021 तारीख तय की गई है। वहीं निजी वाहनों की बात की जाए तो उनकी क्रमांक के अनुसार अलग-अलग दिनों की तारीख को हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना अनिवार्य कर दिया गया है।

उत्तर प्रदेश सरकार के अनुसार निजी वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की यह प्रक्रिया अगले साल 15 जुलाई तक चल सकेगी लेकिन दिल्ली एनसीआर के सभी वाहनों निजी वाहनों समेत इसी साल 15 अप्रैल तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना अनिवार्य कर दिया गया है।
दिल्ली के आसपास जिलों के इलाकों में 15 अप्रैल आखिरी तारीख
शासन के आदेश अनुसार जारी निर्देशों में कहा गया है कि एसोसिएशन आफ रजिस्ट्रेशन प्लेट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ़ इंडिया एवं परिवहन आयुक्त की तरफ से प्राप्त जानकारी के अनुसार विचार करने के बाद ही प्लान तैयार किया गया है इसके तहत अगर 15 अप्रैल 2021 तक दिल्ली एनसीआर के सभी इलाकों में जिलों में निजी वाहनों एवं उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के व्यवसायिक वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना अनिवार्य कर दिया गया है इसके बाद यदि इससे संबंधित वाहनों के खिलाफ प्रवर्तन की कार्रवाई की जाएगी यदि नंबर प्लेट नहीं लगाया गया तब ।
दिल्ली एनसीआर छोड़ बाकी सभी जिलों के लिए अलग-अलग तारीख है
दिल्ली और आसपास के (इलाकों) जिलों को छोड़कर उत्तर प्रदेश के बाकी सभी जनपदों में निजी वाहनों पर वाहन रजिस्ट्रेशन की इकाई नंबर के हिसाब से हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने की तारीखें तय कर दी गई है
उत्तर प्रदेश सरकार के आदेशा अनुसार जिन वाहनों की रजिस्ट्रेशन नंबर की अंत में 0 या 1 है उन पर 15 जुलाई 2021 तक हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट एवं कलर कोडेड स्टिकर लगवाना अनिवार्य कर दिया गया है यदि जो निजी वाहनों की रजिस्ट्रेशन नंबर की अंत में 2 या 3 है उन पर 15 अक्टूबर 2021 तक जिन रजिस्ट्रेशन नंबरों की अंत में 4 या 5 है उन पर 15 जनवरी 2022 तक जिनके वालों के रजिस्ट्रेशन नंबर के अंत में 6 या 7 है उन्हें 15 अप्रैल 2022 तक और जिनके वाहनों के पंजीकरण की इकाई का नंबर 8 या 9 है उन्हें 15 जुलाई 2022 तक हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट कलर कोटेड स्टीकर लगवाना अनिवार्य होगा अगर निर्धारित समय के बाद हाई सिक्योरिटी प्लेट नंबर नहीं लगाया गया तो वाहनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और उनका चालान भी काट दिया जाएगा।
सभी निजी वाहनों में आखिरी नंबर के आधार पर तारीखें तय की गई है
- रजिस्ट्रेशन नंबर के अंतिम में 0 या 1 है- 15 जुलाई 2021
- रजिस्ट्रेशन नंबर के अंतिम में 2 और 3 है- 15 अक्टूबर 2021
- रजिस्ट्रेशन नंबर के अंतिममें 4 या 5 है- 15 जनवरी 2022
- रजिस्ट्रेशन नंबर के अंतिम में 6 या 7 है- 15 अप्रैल 2022
- रजिस्ट्रेशन नंबर के अंतिम में 8 या 9 है- 15 जुलाई 2022
NOTE:- यदि इन तारीखों के बीच में यदि आपने अपना नंबर प्लेट और हाई सिक्योरिटी नंबर स्टीकर नहीं लगवाया तो आपका वाहन जप्त किया जा सकता है या परमानेंट के लिए बंद कर दिया जा सकता है यदि आपका कोई सुझाव या कमेंट हो तो नीचे हमारी कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। आपका दिन शुभ हो हमारे इस आर्टिकल में विजिट करने के लिए धन्यवाद!